एसएमएस -प्रतिनिधी -मिलन शहा
नई दिल्ली : उन्नाव दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसमें सेंगर की सजा पर रोक लगाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में CBI की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि विशेष परिस्थितियों को देखते हुए आदेश पर रोक लगाना आवश्यक है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेंगे।
गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दी गई राहत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पीड़िता के लिए बड़ी राहत और न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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