प्रतिनिधी:मिलन शाह
महाराष्ट्र सरकार ने 1 दिसंबर से स्कूल खोलने के लिए मार्गदर्शक सूचना जारी की..
राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा 1 दिसंबर से राज्य भर में कक्षा 1 से 7वीं तक शुरू करने के फैसले के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
महाराष्ट्र के सभी स्कूलों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।
2 छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए।
स्कूल में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
बार-बार हाथ धोना और स्कूल को साफ रखना।
गैर-शिक्षण कर्मचारियों का लसीकरण पूरा किया जाए।
स्कूलों में बायोमीट्रिक हाजिरी न लिजाये।
ज्यादा छात्र संख्या या भीड़-भाड़ वाली स्कूल गतिविधियों, खेलों या सामूहिक कार्यक्रम, प्रार्थना आदि से बचें।
बिना लक्षण वाले छात्र, लोगो को ही स्कूल परिसर या कक्षा में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
छात्र या शिक्षक बीमार हों तो स्कूल ना आएं, जरूरी नियमों का करना होगा पालन।
छात्रों की online शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए।
अगर एक ही स्कूल में एक ही कक्षा के पांच से अधिक बच्चे 2 सप्ताह की अवधि के भीतर कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं, तो स्कूल की कोविड रोकथाम कार्य योजना की गहन समीक्षा की जानी चाहिए।
स्कूलों को समय-समय पर साफ सफाई करवाना अनिवार्य।
छात्रो को स्कूल आने पर या स्कूल के बाद या अपने खाली समय में नियमों को पालन करना होगा।
स्कूल में बायोमेट्रिक हाजरी न लिजाये।
Containment जोन में जो स्कूल है उन स्कूलों को फिलहाल बंद रखने का निर्देश दिया है।
ऐसे खेळ नहीं खेलने के लिए कहा गया है जिसमें छात्र एक साथ आए।