
प्रतिनिधी :मिलन शहा
मुंबई,मान्हानी मामले में राहुल गांधी को सूरतकी सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। ज्ञात हो की सूरत की एक सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराकार 2 साल की सजा सुनाई थी। इसकी वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की गई थी। अब सेशंस कोर्ट से भी राहुल गांधी को निराशा हाथ लगी है। राहुल गांधी अब राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर सकते है.