प्रतिनिधी : मिलन शहा
दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले में केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी किया है। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पति की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।
नोटिस जारी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।हिरासत आदेश की प्रति: कोर्ट ने हिरासत के आदेश की प्रति सोनम वांगचुक की पत्नी को देने का आदेश दिया है।चिकित्सा सुविधा: कोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक को जेल में चिकित्सा सुविधा दी जाए।अगली सुनवाई: इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।गिरफ्तारी का कारण: सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में बताया कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी में नियमों का पालन किया गया है।
गीतांजलि आंगमो ने अपने पति की गिरफ्तारी को असंवैधानिक और गैरकानूनी बताया है, और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में जोधपुर जेल में बंद हैं.
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