एसएमएस-प्रतिनिधी -मिलन शहा
राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को 6 महीने की मेडिकल जमानत मंजूर की है।
बलात्कार मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू को उनकी खराब तबीयत के चलते राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की है।
आसाराम की बिगड़ती सेहत को देखते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया।
पर इस फैसले के बाद सामान्य जनता ने हैरानी व्यक्त की है और जो गरीब और कमझोर तबके से जो कैदी है जिनके गुनाह बिलकुल सामान्य है और आरोप भी तय नही हुये उनको अदालते क्यो जामीन देने मे देरी करती है ।
क्यो ये सरकारी दामाद है?
Bad example
सामान्य गुनहगार और उनके घरवालोंका जो कई बरसो से अदालत के चक्कर काट रहे है वह भरोसा उठ जायेगा!…