एसएमएस-प्रतिनिधी -मिलन शहा
नई दिल्ली:उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत के मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने सेंगर की जमानत याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया।
इस मामले में निचली अदालत ने सेंगर को 10 साल की सज़ा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सेंगर की अपील दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से लंबित है, इसलिए वहीं इस पर सुनवाई होनी चाहिए। अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह सेंगर की अपील पर तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करे।
गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट में पीड़िता की ओर से भी एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें सेंगर को दी गई सज़ा बढ़ाने की मांग की गई है। ऐसे में हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई को अहम माना जा रहा है।