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प्रतिनिधी :मिलन शहा
मुंबई, महाराष्ट्र सरकार मे कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार की जा सकती है विधायकी? चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप, जांच में खुलासा हुआ .
महाराष्ट्र राज्य के कृषि मंत्री और एकनाथ शिंदे गुट के विधायक अब्दुल सत्तार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप में अब्दुल सत्तार के खिलाफ एफआय आर दर्ज हुयी है.
सिल्लोड के सामाजिक कार्यकर्ता महेश शंकरपल्ली द्वारा सन 2021 में एक याचिका दायर की गई थी. उस याचिका कि सुनवाई कर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मामले की जांच की. तब यह जानकारी सामने आई. सिल्लोड की एक अदालत ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के खिलाफ 2014 और 2019 में चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में संपत्ति के संबंध में जानकारी में विसंगतियों को स्वीकार करते हुए आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया. अगर ये आरोप साबित हो गए तो अब्दुल सत्तार की विधायकी चली जाएगी. इसके अलावा वे 6 साल तक चुनाव लड़ने से भी अयोग्य हो जायेंगे.
महेश शंकरपल्ली और डॉ. अभिषेक हरिदास ने इस संबंध में दि.27 अकतुबर 2021 को याचिका दायर की थी. इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को जांच के आदेश दिये. पुलिसी जांच से लेकिन इससे संतुष्ट नहीं होने पर शंकरपल्ली ने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. तीसरी बार कोर्ट ने केस वाइज जांच के आदेश दिए. सत्तार का जवाब भी रिकार्ड किया गया. 11 जुलाई को न्यायाधीश मीनाक्षी धनराज ने सत्तार के खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य स्वीकार करते हुए आपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश दिया.
ऐसे मे राज्य के राजनैतिक गलीयरो मे शिंदे खेमे के विधायको के दिलकी धडकन बढ गयी है क्योंकी पाला बदले हुये साल बित गया पर अभि भी कइयों को मंत्री पद कि सौगात नही मिली और अब तो अजित पवार भी अपने गुट के कद्दावर नेताओ के साथ महागठबंधन मे शामिल होकर अपने 8 साथीयो को मंत्री भी बना लिया है ळ और ऐसे समय या मामला गरमाया है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुटके विधायको मे अंदर ही अंदर डर और असंतोष बढ रहा है ळ देखते है इस्का आगे क्या असर होता है l
जैसी करनी वैसी भरनी