प्रतिनिधी:मिलन शाह
टेलीफोन रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया यांनी ट्राय(TRAI)ने टेलिकॉम कंपनियो के लिये आदेश जारी कर टेलिकॉम टेरिफ (66वे संशोधन) 2022 के तहत आदेश जारी किया है।इस को जानकर ग्राहक बहुत आनंदी होंगे।टेलिकॉम कंपनियो को आदेश जारी कर एक प्लॅन वोउचर,एक टेरिफ वोउचर,एक स्पेसिएल वोउचर सहित एक विशेष वोउचेत ऐसा रहेगा जिस्मे वॅलिडीती यांनी 28 दिन की मर्यादा की बजाये 30 की मर्यादा (Validity)होगी। अगर ग्राहक इस प्लॅन को दोबरा चाहीये तो मौजुदा तारीख से रिचार्ज करा सकता है। इस आदेश के जारी होने के बाद ग्राहक अपनी समझदारी और जरूरत के मुताबिक प्लॅन चुनेंगे।जी की ग्राहको के हित मे होगा। अब देखना यह है की इस आदेश से बेचने के लिये टेलिकॉम कंपनिया क्या रास्ता खोजती है।