
प्रतिनिधि:उत्कर्ष बोरले
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र की मोदी सरकार में लगु व सूक्षम उद्योग मंत्री के बेटे और भाजपा के सिंधुदुर्ग से विधायक नितेश राणे की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने से उनके सरपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी को उनकी अग्रिम ज़मानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए 10 दिन में सरेंडर करने का आदेश दिया था। और निचली अदालत में जाने में निर्देश दिए थे। आज 3 घंटे पहले सिंधुदुर्ग कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कि है।उनपर सिंधु दुर्ग के शिवसैनिक संतोष परब पर जानलेवा हमले का केस में आरोपी है। सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक के संचालक मंडल के चुनाव से पहले संतोष परब पर हमला हुआ था। इस केस में नितेश राणे भी आरोपी है।