एसएमएस -प्रतिनिधी -मिलन शहा
वाराणसी: चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को अदालत से बड़ी राहत मिली। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अमिताभ ठाकुर को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज यादव ने दलील दी कि मामले में लगाए गए आरोप निराधार हैं तथा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अमिताभ ठाकुर जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और फरार होने की कोई आशंका नहीं है।
वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया, लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। जमानत मिलने के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया।
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