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प्रतिनिधी:मिलन शहा
कर्नाटक : बलात्कार मामले में अदालत का फैसला.जनता दल एस के पूर्व सांसद और भूतपूर्व प्रधानमंत्री देवे गौडा के पोते प्रज्वल रेवन्ना कोबलात्कार के मामले मे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है और साथ मे ₹10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया..यह मामला एक घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार का था.प्रज्वल रेवन्ना पिछले 14 महीनों से जेल में हैं।इस फैसले से रेवन्ना का राजनैतिक भविष्य समाप्त होगया है.
फाशी ची सजा झाली पाहिजे
याला जेल मध्ये पण अरामाचे काम
Harshly punished