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प्रतिनिधी :मिलन शहा
मुंबई,बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया है. उन्हें 2006 के लखनभैया फर्जी मुठभेड़ मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवंबर 2006 के लखनभैया फर्जी मुठभेड़ मामले में 12 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा। ट्रायल कोर्ट ने 13 अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया था और प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया था।
लेकिन उच्च न्यायालय ने प्रदीप शर्मा को बरी करने के फैसले को पलट दिया और सबूतों की श्रृंखला के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया। कुल 13 आरोपियों को हाईकोर्ट ने दोषी करार दिया है. प्रदीप शर्मा एंटीलिया ब्लास्ट और मनसुख हिरेन हत्या मामले में भी आरोपी हैं।