
प्रतिनिधी:मिलन शाह
₹25ooo/-की जमानात पर फिलहाल है। उपर की अदालत मे अपील करेंगे।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कॉन्ग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को अदालत ने एक साल की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही उन पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इंदौर की अदालत ने जिस मामले में फैसला सुनाया, वो घटना 11 साल पुरानी है। दिग्विजय सिंह के अलावा पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू समेत 5 अन्य नेताओं को भी यही सज़ा सुनाई गई है। इसमें से एक आरोपित जयसिंह दरबार हैं, जो अब भाजपा का हिस्सा हैं।