File Photo
प्रतिनिधी:मिलन शाह
महाराष्ट्र की महाविकास आघाडी सरकार ने एअर ट्रावेल एडवायजरी जारी की।
महाराष्ट्र में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पॅसेंजर के लिए जो रिस्क कंट्री से आ रहा है उसके लिए 7 दिन का सरकारी quarantine जरूरी,
उन सात दिन में दो दिन, चार दिन, और 7 दिन का रिपोर्ट निगेटिव्ह होना जरूरी।
दूसरे देश से जो रिस्क झोन में नही है उन देशो के लिए निगेटिव्ह रिपोर्ट और 14 दिन का होम quarantine जरूरी होगा।
साथ ही देश के भीतर के यात्रियो के लिए आर टी पी सी आर रिपोर्ट 48 घंटे में निगेटिव्ह जरूरी या वॅक्सिन के 2 डोज रिपोर्ट होना जरुरी है।
अगर किसी ने गलत जानकारी सरकार को दी उसके खिलाफ केस दर्ज होगा।