
प्रतिनिधी :मिलन शाह
दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बँक ऑफ इंडिया की 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी शेयर करने की अपील को खारिज किया।
कल तक स्टेट बैंक को सारी इलेक्टोरल बॉन्ड कि जानकारी सांझा करने को कहा।
15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया l