प्रतिनिधी :मिलन शहा
दिल्ली :नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के अनुसार:एयरपोर्ट्स के पास ऊंचाई मानदंडों का उल्लंघन: एयरपोर्ट्स के पास ऊंचाई मानदंडों का उल्लंघन करने वाली संरचनाओं को अधिसूचित किया जाएगा और उन्हें ध्वस्त किया जा सकता है।इमारतों के मालिकों की जिम्मेदारी: इमारतों के मालिकों को 60 दिनों के भीतर डिटेल पेश करना होगा या सख्त कार्रवाई का सामना करना होगाDGCA की शक्तियां: DGCA इन इमारतों को गिराने या ऊंचाई कम करने का आदेश दे सकता है।अपील की प्रक्रिया: इन इमारतों के मालिक अपील कर सकते हैं, लेकिन उन्हें तय समयसीमा के भीतर ही अनुपालन करना होगा।सुरक्षा खतरों को दूर करना: यह नियम हवाई अड्डों के आसपास सुरक्षा खतरों को दूर करने के लिए त्वरित कार्रवाई को सशक्त बनाते हैं।
इन नए नियमों का उद्देश्य हवाई अड्डों के आसपास सुरक्षा सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं को रोकना है।
हर दुर्घटना के बाद नियम कड़े क्यो पहले से पालन नही होता?