प्रतिनिधी :मिलन शहा
आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को दोषी ठहराया गया है।
दिल्ली: चंदा कोचर पर वीडियोकॉन कंपनी को ₹l300 करोड़ रुपये का लोन देने के लिए 64 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप था। जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है।
ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को अपीलीय न्यायाधिकरण ने 64 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का दोषी ठहराया है। यह रिश्वत वीडियोकॉन समूह को 300 करोड़ रुपये का लोन देने के बदले में ली गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, 3 जुलाई के अपने आदेश में न्यायाधिकरण ने कहा कि यह पैसा चंदा कोचर के पति दीपक कोचर ने वीडियोकॉन से जुड़ी एक कंपनी के ज़रिए दिया था। इसे ‘क्विड प्रो क्वो’ (बदले में कुछ) का स्पष्ट मामला बताया गया।
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