प्रतिनिधी : मिलन शहा
:दिल्ली : हिंसक कुत्तों को बंदी बनाकर रखा जाए। ऐसे कुत्ते पकड़े जाने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के महत्वपूर्ण पॉईंट
- दो न्यायाधीशों द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देश जारी रहेंगे और धारा 12 का पालन करना होगा। धारा 12.5 भी अदालत के निर्देशों के अधीन होगी।
- कुत्तों को पकड़कर उसी क्षेत्र में छोड़ा जा सकता है, लेकिन पागल या आक्रामक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा।
- नगर निगम को प्रत्येक वार्ड में कुत्तों के लिए भोजन क्षेत्र बनाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी।
- एमसीडी को शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करना चाहिए। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को रोकने का प्रयास किया जाता है, तो जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
5 प्रत्येक एनजीओ और कुत्ता प्रेमियों को क्रमशः 2 लाख रुपये और 25,000 रुपये अदालत में जमा करने होंगे।
6 जो लोग कुत्ते पालना चाहते हैं, वे उन्हें गोद लेने की अनुमति एमसीडी से ले सकते हैं।
7 सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सचिवों से एबीसी नियमों के अनुपालन के बारे में जानकारी मांगी है।
8 सभी उच्च न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया जाएगा।
कितपत यशश्वी होणार