प्रतिनिधी:मिलन शाह

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नये कोरोना वेरीएन्टके मद्वेनजर महराष्ट्र सरकार ने जारी की नई कोरोना गाईडलाइन।
*- किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्ति फुल्ली वैक्सीनेटेड होंगे तभी वह हिस्सा ले सकते हैं
*- दुकान, मॉल, थिएटर इन जगहों पर लोगों को सर्विस देने वाले पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने चाहिए
*- कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाला फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए
*- सरकार ने फुली वैक्सीनेटेड लोगों को तीन कैटेगरी में रखा है
पहली कैटेगरी में वे है जिन्होंने अपनी दोनों डोज ले ली हो और दूसरी डोज लेने के 14 दिन बीत गया है वे फुली वैक्सीनेटेड माने जाएंगे
*-दूसरी कैटेगरी में वे लोग फुली वैक्सीनेटेड माने जाएंगे जिन्हें कोरोना का टीका नहीं लगाया जा सकता किन्ही मेडिकल कारणों के चलते ऐसे में उन्हें किसी वैलिड मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक सर्टिफिकेट लेनी होगी
*- और तीसरी श्रेणी में 18 साल से कम उम्र के युवाओं को रखा गया है
*- दुनिया भर से आने वाले पैसेंजर को भारत सरकार के गाइड लाइन को फॉलो करना होगा
*- देश के सभी हिस्सों से महाराष्ट्र में आने वाले लोगों को फुल्ली वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा या तो 72 घंटे पहले तक निकाले गए rtpcr की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी
*- थिएटर, शादी का हॉल, सिनेमा हॉल इन जगहों की कैपेसिटी की तुलना में 50 फ़ीसदी लोगों को ही अनुमति दी जाए।
*- पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर प्राइवेट कार में सफर कर रहे लोग अगर मास्क पहने नहीं पाएंगे तो उन पर 500 की फाइन लगेगी साथ ही रुमाल को मास्क नहीं माना जाएगा और अगर कोई रुमाल को मास्क के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर भी फाइन लगेगा।
*- गाड़ी में अगर कोई मास्क नहीं लगाया होगा तो उसके साथ-साथ ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर पर भी 500 रुपये का दंड लगाया जाएगा साथ ही बस मालिक पर 10000 रुपये की फाइन लगेगी।