एसएमएस -प्रतिनिधी -मिलन शहा
नई दिल्ली – भारतीय रिजर्व बैंक ने कड़ी कार्रवाई करते हुए Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह निर्णय 24 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
RBI के अनुसार, बैंक लगातार नियामकीय नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करने में असफल रहा। कई बार चेतावनी और सुधार के अवसर दिए जाने के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, जिसके चलते यह सख्त कदम उठाया गया।
केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि यह फैसला सार्वजनिक हित और बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। लाइसेंस रद्द होने के बाद Paytm Payments Bank अब किसी भी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं कर सकेगा।
ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए RBI ने अलग से दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि खाताधारकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उनकी जमा राशि सुरक्षित रहे।